जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : बिजली बकायेदारों को अब किश्तों में बिल जमा करने की सहूलियत मिल गई है। घरेलू व निजी नलकूप श्रेणी के बकायेदार छह माह की समान किश्तों में बिल जमा करा सकते हैं। इसके लिए घरेलू कनेक्शन पर बकाये का दस फीसद व निजी नलकूप कनेक्शन पर बीस फीसद पहले जमा करना होगा।बकाया वसूली पर विद्युत विभाग का जोर है और बड़े बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। अबतक बकायेदार को किश्त योजना का लाभ लेने के लिए कुल बकाये का 40 फीसद जमा करना अनिवार्य था। इसके बाद दस हजार की तीन और किश्तों में बकाया अदा करने व बाकी राशि की पोस्टडेटेड चेक जमा करने की बाध्यता थी। उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में बकाया बिल जमा करने में सहूलियत दी गई हैं। ग्रामीण एलएमवी-1 (घरेलू बत्ती पंखा) कनेक्शन की बकायेदारी में बकाया राशि का दस फीसद जमा कराना होगा। इसके बाद छह माह में प्रति माह की समान किश्तों में बकाया जमा करने का विकल्प है। एलएमवी-5 (निजी नलकूप) कनेक्शन बकायेदारी में बकाया बिल का बीस फीसद पहली बार में जमा कराना होगा। इसके बाद छह माह में प्रति माह की सामान किश्त में बकाया अदा करने की सहूलियत रहेगी। अधीक्षण अभियंता एसके गुप्त ने बताया कि पॉवर कारपोरेशन की ओर से बकाया बिल जमा करने की सहूलियत बढ़ाई गई है। इसका फायदा बकायेदार उपभोक्ताओं को मिलेगा।