लखनऊ के गंजरिया फार्म को हटाए जाने पर लगाई रोक
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लखनऊ – इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को एक तगड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर चक गंजरिया फार्म को हटाए जाने पर रोक लगा दी है। आठ अप्रैल को राज्य मंत्रिपरिषद ने आईटी सिटी और विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान सहित लखनऊ की कई बड़ी परियोजनाओं को जमीन मुहैया कराने के लिए चक गंजरिया फार्म को हटाने की मंजूरी प्रदान की थी।
न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व डॉ. सतीश चंद्रा की पीठ ने आज वी द पीपुल्स संस्था की ओर प्रिंस लेनिन की याचिका पर करीब नौ सौ एकड़ के गंजरिया फार्म को हटाने पर रोक लगाकर मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद करने का निर्देश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि न तो फार्म हटेगा और न ही कोई पेड़ काटा जाएगा।
राज्य मंत्रिपरिषद ने सोमवार को चक गंजरिया फार्म में राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आईटी सिटी), सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आधुनिक मेडीसिटी, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान और आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने के साथ ही आवासीय व व्यावसायिक उपयोग की परियोजना को अनुमोदित किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 846.49 एकड़ भूमि में स्थापित चक गंजरिया फार्म की वर्तमान में संचालित गतिविधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया था।