धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व विधायक सईद अहमद को आखिरकार जेल जाना ही पड़ा। मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट में फिट बताए जाने के बाद मंगलवार को पुलिस ने पूर्व विधायक को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजा गया।
फूलपुर से सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के खिलाफ होटल मिलन के मालिक सरदार जोगिंदर सिंह ने जमीन के सौदे के लिए बतौर एडवांस 95 लाख रुपये लेकर हड़पने का केस सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था। चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस ने रविवार शाम सईद को सिविल लाइंस में बस अड्डे के निकट उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रात भर कैंट थाने में रखने के बाद सोमवार दोपहर पुलिस बेली अस्पताल में मेडिकल चेकअप की खातिर ले गई तो उन्होंने डॉक्टर से मधुमेह, किडनी, दिल की बीमारी से पीड़ित होने की बात कही। डॉक्टर ने उन्हें एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया।
वहां उन्हें इलाज की खातिर भर्ती कर लिया गया। सीओ सिविल लाइंस श्रीशचंद्र ने बताया कि मंगलवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पूर्व विधायक का चेकअप कराया गया तो उन्हें फिट बताया गया। उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि इलाज के लिए भर्ती किया जाए। इसके बाद सिविल लाइंस थाने की पुलिस फोर्स ने सईद अहमद को जिला न्यायालय ले जाकर एसजीएम द्वितीय (प्रभारी सीजेएम) सुशील कुमार की अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेजने का आदेश दिया। जमानत अर्जी खारिज कर विधायक के आग्रह पर जेल अधीक्षक को सुरक्षा और इलाज की व्यवस्था का भी निर्देश दिया। एसआरएन अस्पताल से निकाले जाने के बाद फिट बताए जाने के बावजूद सईद चलते वक्त गंभीर रोगी की तरह लड़खड़ा रहे थे इसलिए उन्हें दो सिपाही लगातार थामे रहे।