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Monday, September 9, 2024

आजम खां के खिलाफ परिवाद खारिज

बरेली। बरेली मंडल के बदायूं जिले के सीजेएम अमरजीत ने सपा नेता मुहम्मद आजम खां के विरुद्ध दायर परिवाद को खारिज कर दिया है। सीजेएम ने आदेश में कहा कि आजम खां के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
बजरंग दल के जिला संयोजक उज्जवल गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत तीन जनवरी 2011 को पूर्व मंत्री मुहम्मद आजम खां के विरूद्ध सदर कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए अर्जी दी थी। अवगत कराया था कि 21 दिसंबर 2010 को लालपुल स्थित बड़े सरकार की दरगाह पर गंदगी फेंके जाने के प्रकरण में तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन आबिद रजा के आंदोलन में शामिल होने आए मुहम्मद आजम खां आए। तब उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में केवल एक ही मुस्लिम मंत्री गुलाम नबी आजाद हैं, वह भी भारत के नहीं कश्मीर के हैं। उस कश्मीर के, जिसका पता नहीं कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। इस बाबत 18 जनवरी 2011 को न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उसके आधार पर थाना कोतवाली में मुहम्मद आजम खां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।
सीजेएम ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के मुताबिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते समय सरकार के कार्यो की आलोचना या उन पर टिप्पणी करने के तीन स्तर हो सकते हैं। पहला टिप्पणी करने वाला व्यक्ति उसे विमर्श के रूप में करता है। दूसरा ऐसी आलोचनाएं अभिव्यक्तिक किसी विशेष की पुरजोर वकालत या समर्थन करती हो। तीसरा ऐसा विमर्श अथवा ऐसी वकालत या अराजकता पैदा करने या शह देने के स्तर पर पहुंचती हो। जहां तक कश्मीर के एक भाग में विवादित होने का प्रश्न है, इस विवाद से कोई इन्कार नहीं कर सकता। इसलिए आजम खां का बयान स्पष्ट रूप से तीसरी परिधि में आता है।
उधर, वादी उज्जवल गुप्ता के अधिवक्ता ने कहा कि आदेश पढ़ा नहीं है। स्थानीय अदालत में रिवीजन दायर न कर सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे।

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