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Saturday, October 12, 2024

आजीवन कारावास अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई २४ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मतपेटी लूटने, हत्या व बलबा समेत विभिन्न गंभीर धाराओं मे थाने पर दर्ज था मुकदमा

एजाज अली ब्यूरो चीफ (न्यूज़ वन इंडिया बहराइच )

बहराइच। पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए हत्या, बलबा व मतपेटी लूटने आदि मामलों मेें अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को २० साल बाद भरी आदालत मेें ३० अभियुक्तों को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई है। ६ अभियुक्तगणों की मुकदमेंं के दौरान मृत्यु हो जाने से उनके विरद्ध मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।

वर्ष २००० जून के माह मेें 14 तारीख को विकास खंड विशेश्वरगंज के हरैया डोलकुआं गांव मेें पंचायत चुनाव मेें मतदान का कार्य चल रहा था। इसी दौरान चुनाव को बधित करने के लिए हथियारों से लैस ३० लोग मतदान केंद्र पर पंहुचकर उत्पात मचाने लगे। हमलावरों ने हथगोले व हथियारों का इस्तेमाल कर मतपेटियों को लूट लिया। गांव के लोगों ने विरोध किया, तो हमलावरों ने अंघाधुंध गोली चलाते हुये मतदान स्थल के करीब एक घर मेें घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। घटना के दौरान गोली लगने से मौके पर ही रमेश तिवारी की मौत हो गई थी। जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पंहुची पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से एक दर्जन हमलावरों का गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद विशेश्वरगंज थाने पर मृतक के भाई कौशल किशोर तिवारी की ओर से ३० लोगों के खिलाफ हत्या, बलबा, मतपेटी लूटने ससमेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की कार्रवाई अपर सत्र षष्ठम के न्यायालय पर मुकदमा विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए मामले मेें मामले में एतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी ३० अभियुक्तों को घटना मेें दोषी करार देकर सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमें के दौरान ६ अभियुक्तों की मौत हो जाने पर न्यायाधीश ने उनके विरद्ध मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा मेें जेल भेज दिया गया।

इन अभियुक्तों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा थाना विशेश्वरगंज के हरैया डोलकुआं निवासी गजेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ, मनोज कुमार, पवन कुमार, सुभाषचंद्र, संतोष कुमार, नरसिंह नारायण, उमेश चंद्र, अदालत प्रसाद, शुकुलपुरवा निवासी चांदअली, गोंडा जनपद के थाना कौड़िया स्थित विधुड़ी गांव निवासी हरेंद्रदेव, नंगूलाल, बाबू लाल, विनोद कुमार, विशेश्वरगंज के नउवागांव निवासी गंगाराम, लालसाहब, थाना कौड़िया के पूरेबरल गांव निवासी रामअनुज, मुन्नाराम मिश्रा, और विशेश्वरगंज के डोलकुआं गांव निवासी राघवराम, राजीव, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमें के दौरान इनकी हुई मृत्यु जगतनारायण, रामभुलावन, महेश चंद्र, शेषधर, राधेश्याम और शोहराब अली की मृत्यु हो जाने से इनके खिलाफ मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।

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