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Sunday, March 23, 2025

आडवाणी समेत 13 नेताओं की किस्मत का आज होगा फैसला

decision today in the case of Babri demolition related to 13 leaders

नई दिल्ली, एजेंसी । बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी तय कर सकता है कि इस मामले में रायबरेली में चल रहे ट्रायल को लखनऊ में चल रहे ट्रायल के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं? मालूम हो कि गत छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गत छह अप्रैल को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस तरह केमामले में इंसाफ के लिए हमें दखल देना होगा। यह देखते हुए तकनीकी कारणों से आडवाणी सहित इन नेताओं पर लगे आपराधिक षड्यंत्र केआरोप हटाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-142(सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेषाधिकार) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सीबीआई की दलील 13 के खिलाफ चले आपराधिक षडयंत्र का मामला

साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल किया था कि इस मामले में एक ही षडयंत्र हैं, तो इसके लिए दो अलग-अलग ट्रायल क्यों? पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट से यह कह सकते हैं कि वह इस मामले के संयुक्त ट्रायल के लिए एक जज को नियुक्त करें, जो समयबद्ध तरीके से सुनवाई करें, जिससे कि इस मामले की सुनवाई दो वर्षों में पूरी हो सके।

मालूम हो कि आडवाणी सहित अन्य नेताओं पर रायबरेली की अदालत में भीड़ को उकसाने का मामला चल रहा है जबकि लखनऊ की विशेष अदालत में कार सेवकों पर षड्यंत्र और विवादित ढांचे को ढहाने का मुकदमा चल रहा है।

सीबीआई की ओर से दलील दी गई थी कि इन 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलना चाहिए। वहीं आडवाणी और जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने संयुक्त ट्रायल के आइडिया का विरोध किया था। उनका कहना था कि सीआरपीसी केतहत ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह केमामले में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यह आरोपियों के जीवन जीने और स्वतंत्रता केमूल अधिकार से जुड़ा मामला है।

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