नई दिल्ली।इनकम टैक्स रिटर्न और PAN कार्ड के आवेदन के लिए आधार कार्ड को जरूरी किए जाने के बाद केंद्र सरकार मोबाइल नंबर के लिए भी इसे अनिवार्य करने जा रही है। एक कारोबारी चैनल के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस भेजकर सभी मोबाइल फोन सबस्क्राइबर्स का, प्रीपेड और पोस्टपेड, ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने मोबाइल सर्विस प्रवाइडर्स को 6 फरवरी, 2018 तक ई-केवाईसी री-वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है।
खबर के मुताबिक टेलिकॉम कंपनियों की ओर से कोड भेजा जाएगा, इसे दिखाने पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वेरिफिकेशन के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। इस वेरिफिकेशन में यदि कस्टमर की ओर से आधार नंबर नहीं दिया जाता है तो उसके नंबर को बंद भी किया जा सकता है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी किया गया है, जिसमें उसने कहा था कि देश के सभी फोन नंबरों के यूजर्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए।
इसी साल फरवरी में टेलिकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आधार नियामक संस्थान यूआईएडीआई, ट्राई और पीएमओ के अधिकारियों से मिलकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आधार के जरिए अपने मौजूदा सबस्क्राइबर्स का दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा। टेलिकॉम विभाग के नोट के मुताबिक कंपनियां विज्ञापन जारी कर और मेसेज भेज कर कस्टमर्स को री-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कहना है कि वह आधार नंबर को ही सभी सेवाओं के लिए सिंगल वेरिफिकेशन प्रॉसेस से जोड़ने पर काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि आधार कोर्ड को कुछ सेवाओं के लिए जरूरी किया जा सकता है, लेकिन सभी सेवाओं के लिए यह नियम लागू नहीं किया जा सकता।