बहराइच,NOI।विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 अन्तर्गत जनपद के सीमावर्ती जनपदों खीरी में 15 फरवरी तथा बाराबंकी एवं सीतापुर मे 19 फरवरी को सम्पन्न होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच अजय दीप सिंह ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए थोक एवं फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, कैन्टीन एफएल-9ए, एफएल 16/17) दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।
बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।