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Friday, November 8, 2024

आर्म्स एक्ट में सलमान के खिलाफ फिर कोर्ट गई राजस्थान सरकार

बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं. राज्य सरकार ने अवैध हथियार केस में सलमान खान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ जोधपुर की जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील की है.

राजस्थान सरकार की ओर से दायर की गई अपील में कहा गया है कि उनके पास सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार से शिकार करने के पर्याप्त सबूत हैं. अपील पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण ने इस केस में सलमान खान के खिलाफ नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी.

सलमान खान के खिलाफ साबित नहीं हुए आरोप
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपत सिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी, 2017 ने सलमान खान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर (सलमान खान) लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लिहाजा उन्हें दोषमुक्त करार देते हुए बरी किया जाता है.

सलमान को देना होगा नोटिस का जवाब
फैसले के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में सलमान खान को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था. फिलहाल अब अपील पेश होने के बाद अगली सुनवाई पर सलमान को नोटिस का जवाब देना होगा.

फिल्म की शूटिंग के दौरान किया था शिकार
बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग जगहों पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में सलमान को गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान खान के कमरे से पुलिस ने 22 सितंबर, 1998 को .32 बोर की रिवॉल्वर और .22 बोर की एक राइफल बरामद की थी. इन असलहों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी.

वन अधिकारी ने दर्ज करवाई थी सलमान के खिलाफ FIR
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था. इस शिकार में उन्होंने रिवॉल्वर और राइफल का इस्तेमाल किया था.

अवैध असलहों से किया था काले हिरण का शिकार
ललित बोड़ा के अनुसार, दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी. लिहाजा सलमान ने अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए संरक्षित प्रजाति के काले हिरणों का शिकार किया था. इस मामले में सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था. लंबी चली सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था.

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