पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 के कंधार अपहरण मामले के दोषी अब्दुल लतीफ आदम मोमिन को मृत्युदंड की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने मोमिन को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए दो अन्य दोषियों यूसुफ नेपाली और दिलीप कुमार भुजेल को हत्या और विमान अपहरण की साजिश के आरोप से बरी कर दिया.
इन दोनों को केवल शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत दोषी पाया गया. मोमिन एक भारतीय है और उसका पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से संबंध है.
भुजेल भी भारतीय है जबकि नेपाली मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति फतेह दीप सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया.