मतपत्र पर वरीयता केवल अंकों में दर्ज करें मतदाता।
बहराइच,NOI। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर-फैज़ाबाद खण्ड स्नातक के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए जनपद में 03 फरवरी 2017 को पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक होने वाले मतदान के सम्बन्ध में मतदान करने की सही प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विद्या शंकर सिंह ने बताया कि मतदान करते समय मतदाता जिस उम्मीदवार को पहली वरीयता का मत देना चाहते हैं, तो उसके नाम के सामने के काॅलम में ‘‘1’’ लिखेंगे। कोई भी मतदाता उतनी ही वरीयता अंकित कर सकते हैं, जितने कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं। दूसरी, तीसरी व चैथी और इसी प्रकार आगे की वरीयताओं के लिये शेष उम्मीदवारों के नाम के सामने ‘‘2‘‘ , ‘‘3‘‘ व ‘‘4’’ आदि क्रमशः वरीयता क्रम में लिखेंगे।
मतदाताओं को सुझाव दिया गया है कि किसी भी उम्मीदवार के नाम के सम्मुख काॅलम में केवल एक ही अंक लिखेंगे। एक अंक एक से अधिक उम्मीदवारों के सम्मुख नहीं लिखेंगे। मतपत्र में वरीयता केवल अंकों में जैसे 1,2,3 आदि लिखी जानी चाहिए। शब्दों में एक, दो, तीन आदि में नहीं लिखी जानी चाहिये। अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में लिखे जा सकते हैं जैसे- 1,2,3 आदि या रोमन स्वरूप में जैसे प्ए प्प्ए प्प्प् आदि में अंकित करना होगा। मतदाताओं को सुझाव दिया जाता है कि मतपत्र पर न तो हस्ताक्षर करें, न इनीशियल बनायें, न ही अपना नाम या कोई अन्य शब्द लिखें न ही अपना अंगूठा निशान लगायें। इससे आपका पत्र अमान्य हो जायेगा। मतदाताओं को सुझाव दिया गया है कि अपनी वरीयता दर्शाने के लिए अपनी पसन्द के उम्मीदवारों के सामने “सही” या “गलत” जैसे चिन्ह लगाना काफी नहीं है। ऐसे मतपत्र खारिज कर दिये जायेंगे। अपनी वरीयता केवल “1” “2” “3” आदि अंकों द्वारा ही दर्शायें।
अपना मतपत्र मान्य करने के लिए यह आवश्यक है कि एक उम्मीदवार के सामने “1” अंक लिखते हुए अपनी पहली वरीयता दर्शाये। अन्य वरीयताऐं वैकल्पिक है अर्थात दूसरी ओर अनुवर्ती आप दर्शायें या न दर्शायें। मतपत्र पर अधिमान उन्हें दी गयी सामग्री से ही अभिलिखित किया जाना चाहिए अन्यथा नियम के अनुसार मतपत्र रद्द हो जायेगा। अपना अभिमत अभिलिखित करने के बाद निर्वाचक अपने मतपत्र को इस प्रकार मोड़ लेगा कि उसका नाम छिप जाये किन्तु सुभिन्नक चिन्ह दिखाई पड़ता रहे। मतपत्र को खड़े रूप में मोड़ा जाना चाहिए फिर उसे दोबारा मोड़कर बैलेट बाक्स में डाला जायेगा। इसके पश्चात मतदाता मतदान केन्द्र से बाहर आयेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रारूप 10, जिसमें उम्मीदवार ने उसे नियुक्ति पत्र दिया है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हस्तलिखित टाईप किये हुए, साइक्लोस्टाइल किये हुए अथवा व्यक्तिगत रूप से छपवाये गये प्रपत्र स्वीकार कर लिये जाने चाहिए बशर्ते कि वे विधिवत और शुद्ध रूप से नकल किये गये हों।