नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को कानून मदद मुहैया करने के भारत के आग्रह पर फैसला मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जाधव को सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है।
पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच काउंसलर मुहैया कराने पर एक द्विपक्षीय समझौता है लेकिन सभी मामलों में मेरिट के आधार पर फैसला किया जाना है।
बकौल जकारिया, ‘इस तरह के सभी मामलों में इस तरह के आग्रह पर मेरिट के आधार पर फैसला किया जाएगा।’ जकारिया ने कहा कि भारत ने जाधव को काउंसलर मुहैया कराने पर पाकिस्तान के डिप्टी उच्चायुक्त को तलब किया था लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है।
जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यह एक प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान के विदेश सचिव तेहमिना जंजुआ के साथ बैठक के बाद भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने कहा था कि जाधव को कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान से 14 बार आग्रह किया जा चुका है।