नयी दिल्ली : जीएसटी परिषद ने गुरुवार को 29 वस्तुओं तथा 54 श्रेणी की सेवाओं पर कर की दरें घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस फैसले से पुराने वाहन, कन्फेक्शनरी (लेमनचूस), हीरा और बायोडीजल सहित कई अन्य वस्तुएं सस्ती होंगी. इसके अलावा कुछ जॉब वर्क्स, दर्जी की सेवाएं और थीम पार्क में प्रवेश पर भी जीएसटी की दर घटायी गयी है. बैठक में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने पर विचार तो हुआ, पर कोई फैसला नहीं हुआ.
जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सेकेंड हैंड या पुरानी मध्यम और बड़ी कारों तथा एसयूवी पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, वहीं अन्य पुराने और सेकेंड हैंड वाहनों पर कर की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया गया. हीरों और कीमती रत्न पर कर की दर को मौजूदा के तीन प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है.
वहीं जैव डीजल या बायोडीजल पर कर की दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत की गयी है. वहीं पर्यावरणनुकूल जैव ईंधन पर चलने वाली सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए इसे 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है.
नयी दरें 25 जनवरी से प्रभावी होंगी. अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए परिषद ने इस विचार पर चर्चा की कि पंजीकृत इकाइयां जीएसटीआर 3 बी फॉर्म में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जारी रखें. वहीं इसके साथ ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ा जाये, जिसमें आपूर्तिकर्ता के इन्वॉयस मे लेनदेन का ब्योरा आ जाये. जेटली ने कहा कि इस बारे में राज्यों को लिखित में जानकारी भेजने के बाद नयी प्रक्रिया को जीएसटी परिषद की अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है. जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं की गयी है.
नयी दरें 25 से लागू इन सेवाओं पर दर घटा
थीम या वाटर पार्क में घूमना, 28 के बजाय 18% जीएसटी
एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर सेस खत्म
आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं कराने वाली सर्विसेज को छूट
स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर भी छूट
टेलरिंग सर्विसेज पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5%
ये वस्तुएं सस्ते हुए
हीरा व कीमती पत्थर पर जीएसटी 03% से घटा कर 0.25 %
पुरानी मंझोली व बड़ी कारों पर 18 % की दर से जीएसटी लगेगा
लेमनचूस, बोतलबंद पेयजल (20 ली), ड्रिप स्प्रिंकल, कीटनाशी, बायोडीजल पर 12 % टैक्स
इमली के बीज से बने पाउडर पर जीएसटी 18 % के बजाय 05%
वेलवेट कपड़े पर 05% टैक्स
हैंडीक्राफ्ट की कुछ वस्तुएं टैक्स फ्री
महंगे हुए
सिगरेट में लगने वाले फिल्टर रॉड पर अब जीएसटी की दर 12 की बजाय 18 फीसदी
चावल की भूसी को शून्य से पांच फीसदी के स्लैब में लाया गया
पेट्रोल-डीजल पर बात नहीं बनी, अगली बैठक में विचार
परिषद की बैठक में पेट्रोल व डीजल तथा रियल इस्टेट कारोबार को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया. हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री समेत कई राज्यों के मंत्री इसके पक्ष में थे. बताया जाता है कि परिषद की अगली बैठक में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन एटीएफ और रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार होगा.