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Sunday, October 13, 2024

झारखंड : डोरंडा कोषागार मामले में पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी की हुई गवाही, लालू पेश


रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद चारा घोटाला के आरसी-38ए /96 मामले में बुधवार को पेश हुए. कोर्ट में पशुपालन विभाग, पटना के बजट विभाग के पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी तारकेश्वर नाथ की गवाही हुई़

उन्होंने बजट व आवंटन पत्र बनाने की प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को बताया. खुद बनायी गयी बजट संचिका और आवंटन पत्र को सत्यापित किया़ इस संबंध में सीबीआइ के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद व जगदीश शर्मा के अधिवक्ता ने इस संचिका की पहचान से इनकार किया. तारकेश्वर नाथ की गवाही आरसी-20ए /96 मामले मेें भी हुई़

दुमका कोषागार मामले में वीसी से हुए पेश : दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला आरसी-38ए /96 है. इसमें लालू समेत अन्य आरोपी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिये पेश हुए.

भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे लालू : बुधवार को भारी सुरक्षा के बीच लालू यादव को कोर्ट लाया गया़

उनके साथ राजद की प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक भोला यादव, प्रदेश प्रवक्ता डॉ मनोज कुमार, बिहार के एमएलसी रणविजय सिंह, राजद नेता भाष्कर वर्मा सहित कई नेता थे. जगदीश शर्मा, आरके राणा सहित जेल में बंद अन्य अारोपियों की भी पेशी हुई.

लालू की अपील पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह

देवघर कोषागार से 89 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले के सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया गया. 19 जनवरी को मामले की सुनवाई की संभावना जतायी गयी है.

उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद ने अपील याचिका दायर कर चारा घाेटाले के आरसी-64ए/96 में सीबीआइ कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. साथ ही जमानत का भी आग्रह किया है. इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है.

प्रवीण भाई तोगड़िया मामले की जांच हो

रांची. चारा घोटाला मामले में सीबीआइ अदालत में पेश होने पहुंचे लालू प्रसाद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा, आरएसएस व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अपना रखा है. पत्रकारों से लालू ने कहा कि हज की सब्सिडी खत्म किया जाना गलत है. मुसलमान समाज मक्का मदीना जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें खुदा के घर जाने नहीं दे रही है. यह दु:खद बात है.

प्रवीण तोगड़िया मामले पर उन्होंने कहा कि श्री तोगड़िया को जेड सिक्युरिटी मिली हुई है, उनको छोड़ कर वे रात में कहां गये थे. पहले इसका खुलासा हो. रात में कौन संत लीला कर रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए.

झारखंड : सीबीआइ कोर्ट की अवमानना नोटिस को हाइकोर्ट में दी चुनौती

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत द्वारा जारी अवमानना नोटिस को राजद के वरिष्ठ नेताअों ने झारखंड हाइकोर्ट में चुनाैती दी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी तथा लालू प्रसाद के पुत्र व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अोर से याचिका दायर की गयी है.

सीबीआइ की अदालत ने उन्हें 23 जनवरी को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. प्रार्थियों ने याचिका दाखिल कर सीबीआइ अदालत की अवमानना नोटिस को निरस्त करने का आग्र्रह किया है. गाैरतलब है कि चारा घोटाला मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद को दोषी करार देने के बाद राजद व कांग्रेस के नेताअों द्वारा दिये गये बयान को सीबीआइ कोर्ट ने अवमानना का मामला बताया था. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने नेताअों के बयान को गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया था.

इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी, लालू प्रसाद के पुत्र व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम शामिल हैं. झारखंड हाइकोर्ट ने पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ कोर्ट की अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी थी.

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