बहराइच,कैसरगंज-शहबाज अहमद। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने, आसन्न त्यौहारों तथा समय-समय पर आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र तहसील कैसरगंज के समस्त सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति तथा लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से उप जिला मजिस्ट्रेट अमिताभ यादव द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। उप जिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज द्वारा जारी आदेश के समस्त 31 प्रस्तर 08 जनवरी से 03 मार्च 2017 तक तहसील सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा तहसील की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।