बहराइच :(अब्दुल अजीज) जिलाधिकारी अजय दीप सिंह ने सभी उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र अन्तर्गत सभी प्रकार के वक्फ सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराते हुए सम्पत्तियों की वास्तविक व अद्यतन स्थिति का विवरण अलग-अलग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्हांेने बताया कि उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को वक्फ सम्पत्तियों की उपलब्ध करायी गयी सूची के अतिरिक्त भी ऐसे वक्फ सम्पत्तियां हो सकती हैं, जिनका गजट मुद्रण नहीं हुआ है और न हीं तहसील व नगरपालिका एवं नगर पंचायतों के अभिलेखों में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज है परन्तु मौके पर ईदगाह, मजार, मस्जिद, तकिया, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, कर्बला, चैक आदि बतौर वक्फ सम्पत्ति के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। ऐसे वक्फ सम्पत्तियों का विवरण अलग से उपलब्ध कराये जाने का भी निर्देश दिये गये हैं।
उन्हांेने बताया कि जनपद बहराइच में लगभग 1700 वक्फ सम्पत्तियां हैं जिसमें ईदगाह, मजार, मस्जिद, तकिया, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, कर्बला, चैक आदि शामिल हैं। इन वक्फ सम्पत्तियों से सम्बद्ध मकान, दुकान, कृषि भूमि आदि सम्पत्तियां भी है। प्रायः शिकायतें प्राप्त होती हैं कि अमुक वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया गया है जिससे सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय मंे मुतवल्ली द्वारा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वक्फ सम्पत्तियां है जिन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है परन्तु अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्बन्धित वक्फ मुतवल्ली द्वारा नहीं की गयी है। इस प्रकार के अवैध कब्जे वाले वक्फ सम्पत्तियों का विवरण भी आवश्यक है ताकि ऐसे सम्पत्तियों से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही तत्काल अमल में लायी जा सके।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति नवीन वक्फ सम्पत्तियों को पृथक से सूची में दर्ज कराना चाहता है अथवा किसी वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में शिकायत करना चाहता है तो वह सीधे या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र गेंदघर स्थित कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बहराइच को प्रेषित कर सकता है।