प्लास्टिक थैलियों के विक्रय व भण्डारण पर रोक……..
बहराइच :(अब्दुल अज़ीज़) NOI :- उप जिलाधिकारी सदर गौरांग राठी आईएएस ने बताया कि प्लास्टिक की थैलियों का क्रय, विक्रय, भण्डारण प्रयोग, विनिर्माण और आयात प्रतिबन्धित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना के अनुसार किसी दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, फेरी वालों या रेकड़ी वालों (जिसमें सभी प्रकार के हाथ से धकेलने वाले ठेले शामिल है, जो सभी प्रकार की वस्तुओं को कैरी करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं) सहित कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ या अखाद्य सामान प्लास्टिक थैलियों का विक्रय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा। प्लास्टि एवं अन्य नान आयोडिग्रडेबल अपशिष्ट (रेगेलेशन यूज एण्ड डिस्पोजन) आर्डिनेन्स 200 के अन्तर्गत जुर्माने या कारावास अथवा दोनों का प्राविधान है। उन्हांेने बताया कि प्लास्टिक की थैलियों का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है, लेकिन इसमें वे थैलियां शामिल नहीं हैं जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है या इसका अभिन्न अंग है जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएं सीलबन्द की जाती हैं।