नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्स ऐप के निजी डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में दायर याचिका पर केन्द्र, ट्राई, फेसबुक और व्हाट्स ऐप को नोटिस जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने व्हाट्स ऐप के डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में केंद्र सरकार, ट्राई, व्हाट्स ऐप और फेसबुक को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
याचिककर्ता करमाया सिंह सरीन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप की नई निजता पॉलिसी के अंतर्गत मैसेजिंग एप फेसबुक से लोगों के डाटा साझा कर सकता है। जिस वजह से यह निजता का उल्लंघन का मामला बन गया है। केंद्र सरकार को नागरिकों की निजता की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए। यह मामला 155 मिलियन लोगों के डाटा से जुड़ा है।