बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट से भाजपा कते वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि इन नेताओं के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाए.
दो साल में पूरी हो सुनवाई
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि दो साल के अंदर लखनऊ सेशंस कोर्ट बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई पूरी करे. साथ ही अदालत ने कहा है कि सुनवाई के दौरान जज का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. हालांकि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिॆंह को थोड़ी छूट मिली है. अदालत ने कहा है कि उनके पद पर रहते हुए उन्हें छूट मिली रहेगी.
अदालत का फैसला केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के लिए भी बड़ा झटका है. 13 अभियुक्तों में से उमा भारती भी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ भी आपराधिक षडयंत्र यानी धारा 120 (बी) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 मई 2010 के अपने फैसले में इन 13 नेताओं पर से आपराधिक साज़िश का आरोप हटाए जाने का आदेश दिया था.