सीतापुर-अनूप पाण्डेय, राकेश पाण्डेय/NOI-उत्तरप्रदेश जनपद सीतापुर के हरगांव केसरी गंज तहसील लहरपुर के अंतर्गत रायपुर गंज में केसरी गंज चौराहे से हर गांव हाईवे पर लगभग 67 बीघे भूमि श्रेणी6/2 आकर्षित भूमि जो सड़क भवन सरकारी इमारतों हेतु उपयोग के काम में लाई जा रही है यह भूमि खतौनी संख्या 00456 पर रकबा 4,699 हेक्टे० 6/2 से अच्छादित भूमि है। इस भूमि पर भू माफियाओं का अवैध कब्जा है अब यह भूमि उनके द्वारा अवैध रूप से बेची जा रही है जिसकी खबर विगत दिनों विभिन्न समाचारों में प्रकाशित होने के बाद खबरों का संज्ञान लेकर उप जिलाधिकारी लहरपुर ने आबादी की भूमि को भू माफियाओं के चुंगल से छुड़ाने के उद्देश्य से संदीप मिश्रा निवासी लखीमपुर तेज प्रताप सिंह पुत्र प्रभाकर प्रताप सिंह निवासी कोठी नबीनगर नंबर 3 महेंद्र कुमार अवस्थी पुत्र श्री उत्तम कुमार अवस्थी निवासी फत्तेपुर मजरा नवीनगर जैसे भू माफियाओं को नोटिस जारी करते हुए 3 दिसंबर 2018 तक जवाब मांगा। तथा बड़ी कार्रवाई करने की बात कही ।जिससे भू माफिया ओं में हलचल तो मची लेकिन भू-माफिया ओं द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने से संदेह उत्पन्न होने लगा, कि क्या भू माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन कोई कार्यवाही करेगा या उन्हें अभयदान मिल जाएगा और यह करोड़ों की भूमि कौड़ियों में बेचना दिखाकर लाखों रुपयों के राजस्व को चूना लगाते रहेंगे ।
बताते चलें कि ग्राम सभा रायपुर गंज परगना तहसील लहरपुर की 67 बीघा भूमि तहसील लहरपुर के राजस्व अभिलेखों में दर्ज खतौनी संख्या00456 में रकबा 4,699 हेक्टे० 6/2 से आच्छादित भूमि दर्ज है, इस भूमि की देखरेख एवं रखरखाव का जिम्मा सरकार का एवं ग्राम प्रधान का है। यह आच्छादित भूमि किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, तथा इस भूमि को विक्रय करने का विधिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है ।
यह सरकारी भूमि ग्राम सभा रायपुर गंज चौराहे में लहरपुर से हरगांव हाईवे पर स्थित है । इस बेशकीमती भूमि को प्रभात प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी संदीप कुमार पुत्र हरीश नारायण निवासी लखीमपुर खीरी इत्यादि बिल्डरों के द्वारा बिकवाई गई है ।
जानकारी होने पर विभिन्न अखबारों में प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन के कान में जू रेंगी और खबरों का संज्ञान लेकर उप जिला अधिकारी लहरपुर ने फौरी कार्यवाही करते हुए भू माफियाओं को पुन: नोटिस थमा कर उपरोक्त लोगों को उपरोक्त भूमि से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया तथा आबादी की भूमि की बिक्री करने एवं अग्रिम आदेशों तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न हो, इस प्रकार का निर्देश उप जिलाधिकारी लहरपुर ने जारी किया है अब देखना यह है कि क्या जिला उप जिलाधिकारी लहरपुर का आदेश भू माफियाओं के लिए कितना कारगर होता है यह भविष्य के गर्भ में है ।
फिलहाल उप जिला अधिकारी के आदेश पर भू माफियाओं में खलबली मची हुई है एवं जन सामान्य में खुशी का माहौल है।