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Friday, January 24, 2025

बैंक को नहीं दिए ये जरूरी दस्तावेज तो सोमवार से बंद होंगे आपके खाते

क्या आपका अकाउंट एफएटीसीए (फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट) के अनुकूल है? अगर आपने इसके लिए जरूरी दस्तावेज अब तक मुहैया नहीं कराए हैं तो सोमवार से आपको कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, एफएटीसीए के नियमों के तहत जरूरी जानकारी नहीं दिए जाने पर म्युचुअल फंड के निवेशकों, बैंक के खाताधारकों और बीमा योजनाओं में निवेश करनेवालों को उनके खातों का संचालन करने से रोक दिया जाएगा। हालांकि, ऐसी सभी खाताधारकों के साथ नहीं होगा, बल्कि जिनके खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, उन्हें ही एफएटीसीए नियमों का पालन करना है।

क्या है FATCA और इतना हंगामा क्यों?

एफएटीसीए के तहत भारत और अमेरिका के बीच वित्तीय सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है। देश के वित्तीय संस्थानों को यहां की टैक्स अथॉरिटीज को सूचनाएं मुहैया करानी पड़ती हैं जिन्हें अमेरिका से साझा किया जाता है। एफएटीसीए को लागू करने के लिए दोनों सरकारों के स्तर पर हुआ यह समझौता (इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट या आईजीए) 31 अगस्त 2015 से लागू हुआ है। वित्तीय संस्थानों को कहा गया है कि वो निश्चित अवधि (जुलाई 2014 से अगस्त 2015) में खुले खातों के लिए स्व-अभिप्रमाणित (सेल्फ सर्टिफाइड) दस्तावेज जमा करवाएं।

इसे ऐसे समझें। जुलाई 2015 में भारत और अमेरिका ने एफएटीसीए पर दस्तखत किए। यह अमेरिका का नया कानून है जिसके लक्ष्य दोनों देशों के बीच वित्तीय सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है ताकि टैक्स चोरों के बारे में जानकारी साझा की जा सके। इसी आलोक में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से खाताधारकों से स्व-अभिप्रमाणन प्राप्त करने को कहा गया है ताकि 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले खातों को नियमों के दायरे में लाया जा सके।

अगले पेज पर जानें अगर चूक गए तो क्या करना होगा…

अगर चूक गए तो…

बैंक अकाउंट वालों के लिए: अगर बैंक खाताधारक ‘टैक्स रेजिडेंसी’ (आपको किन-किन देशों में टैक्स चुकाना होता है) के डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में असफल रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के दायरे में आते हैं।

NPS अकाउंट वालों के लिए: अगर आपने 1 जुलाई 2014 के बाद नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अकाउंट खुलवाया और इसका प्रबंधन एनएसडीएल कर रहा है तो एफएटीसीए का के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन जरूरी है। आपको ईमेल, एसएमएस के जरिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिला होगा। आप इसे भरकर इसकी हार्ड कॉपी और साक्ष्य के तौर पर जरूरी दस्तावेजों को एनएसडीएल-सीआरए के पास जमा करा दें। हां, दस्तावेजों पर दस्तखत करना नहीं भूलें। आप यहां क्लिक कर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड: वित्त मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल 2017 को जारी रिलीज के मुताबिक, जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खुले सभी अकाउंट्स/फोलिओज को 30 अप्रैल 2017 तक एफएटीसीए नियमों के तहत लाना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर इनसे लेनदेन बंद कर दिया जाएगा। अपने डीटेल्स भरने के लिए म्यूचअल फंड के रजिस्ट्रार्स के इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं…
हमें क्या करना होगा?

एफएटीसीए के अनुपालन के लिए इन सवालों के जवाब देने होंगे- पैन डीटेल्स, जहां पैदा हुए उस देश का नाम, अभी जहां के नागरिक हैं उस देश का नाम, राष्ट्रीयता, पेशा, कुल सालाना आय और क्या आपका राजनीति से कोई संबंध है? यह व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत, दोनों तरह के निवेशकों के लिए अनिवार्य है। अगर आप भारत के सिवा किसी भी दूसरे देश में टैक्स दे रहे हैं तो आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा।

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