नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीमित ओवरों की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। धौनी के एक व्यापार पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाया गया था और इसी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति राजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महेंद्र सिंह धौनी के खिलाफ दर्ज इस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपराधिक मामले को शुरू करने के लिए सही प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने यह कहकर आपराधिक मामला दर्ज किया था कि धौनी को एक व्यापार संबंधी पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाया गया है, जो लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है।