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Wednesday, December 4, 2024

मुंबई में मांस बिक्री पर लगी रोक हटी

bombay high courtमुंबई,एजेंसी-14 सितम्बर। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को यहां 17 सितंबर को मांस बिक्री पर लगाई गई रोक हटा दी। उस दिन मांस के लिए जानवरों को काटने पर लगी रोक हालांकि नहीं हटाई गई है। जैनियों के पर्यूषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री पर लगाई गई रोक को अदालत में बंबई मटन डीलर्स एसोसिएशन ने चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एवी मोहटा और न्यायमूर्ति अमजद सईद की खंड पीठ ने कहा कि स्थगनादेश सिर्फ मुंबई के लिए है। मांस बिक्री पर ठाणे जिले के मीरा-भायंदर और नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में भी रोक लगाई गई है। लेकिन अदालत ने कहा कि उन शहरों में किसी ने रोक को चुनाती नहीं दी है, लिहाजा अदालत उन जगहों की रोक पर विचार नहीं कर रही है।
पीठ ने कहा, “हम 17 सितंबर को बिक्री पर लगी रोक स्थगित करते हैं। हम हालांकि पशुओं को मारने और बूचड़खाना खुला रखने पर लगी रोक नहीं हटा रहे हैं।” अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में जैन पर्व के दौरान दो दिन मांस बिक्री पर रोक से संबंधित परिपत्र जारी किया था, लेकिन इसका कभी पूरी तरह पालन नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि उस परिपत्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मांस बिक्री रोकने पर जोर नहीं दिया था, बल्कि पशुओं को मारे जाने पर रोक के लिए जोर दिया था।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और बीएमसी का पक्ष समान नहीं था। अदालत ने यह भी हैरत जताई कि मछलियों और अंडे को इस रोक में शामिल नहीं किया गया है। याचिका पर चार सप्ताह बाद आखिरी सुनवाई होगी। बीएमसी ने गत शुक्रवार को अदालत से कहा था कि 13 और 18 सितंबर को लगाई गई रोक हटा ली गई है। राज्य सरकार द्वारा हालांकि 17 सितंबर के लिए लगाई गई रोक जारी थी।

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