बहराइच :(अब्दुल अजीज) जिला मजिस्ट्रेट अजय दीप सिंह ने निर्देशित किया है कि रमजान शरीफ के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शान्ति व्यवस्था के निमित्त कड़ी चैकसी बरतेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि विद्युत एवं जलापूर्ति व साफ-सफाई व्यवस्था के लिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत जिम्मेदार रहेंगे तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में स्थापित इण्डियामार्का हैण्डपम्पों को क्रियाशील रखेंगे। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मस्जिदों के आस-पास, साफ-सफाई की व्यवस्था दुरूस्त रखें एवं आवारा पशुओं के घूमने एवं विचरण करने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारी भी कड़ी निगाह रखें। उन्होंने सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व लेखपालों को इस पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के निमित्त अपने स्तर से प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश निर्गत करें ताकि किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति न उत्पन्न होने पायें।
श्री सिंह ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित थानों में शान्ति समिति की आवश्यक बैठक कर लें और रमजान माह व ईद त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त तैयारी के साथ कानून एवं शान्ति व्यवस्था से कड़ी निगरानी बनाये रखेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि रमजान माह में मुस्लिम समुदाय द्वारा विभिन्न मस्जिदों में सायंकाल 08:30 बजे नमाज के उपरान्त तराबीह पढी जाती है जिसके दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था के निमित्त यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन-जिन मस्जिदों में तरबीह पढ़ी जाय, उन-उन स्थानों को चिन्हित कर उसके आस-पास, साफ-सफाई एवं जलापूर्ति की व्यवस्था दुरूस्त रखी जाय और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त मस्जिदों व ईदगाहों के निकट, आवारा पशुओं, साड़ों व कुत्तों एवं सुअर आदि के स्वच्छन्द घूमने पर पूरी सजगता व सतर्कता बरती जाय। रमजान पर्व के दौरान खुले मांस की बिक्री पर भी कपड़ा आदि ढ़कवाकर रखने की हिदायत दे दी जाय। उन्होंने आगे बताया कि प्रायः विद्युत, जलापूर्ति आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से न होने पर जनसामान्य में नाराजगी की स्थिति पैदा होती है अतः इस पर सम्बन्धित विभागों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अजान व नमाज के दौरान किसी भी समुदाय द्वारा डी जे व ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग को प्रतिबन्धित रखा जाय।