रांची : डेढ़ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त गणेश बड़ाईक को सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को दस वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई। उसपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायायुक्त बाल मुकुंद राय की अदालत ने बुधवार को गणेश को दोषी ठहराया था। अपर लोक अभियोजक मो. तनवीर ने अभियोजन की ओर से डॉक्टर, सूचक एवं अनुसंधान पदाधिकारी सहित दस लोगों की गवाही दर्ज करवाई। गणेश के खिलाफ जगरनाथपुर थाना में 30 अगस्त, 2008 को कांड संख्या 142/08 के तहत पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पड़ोसी गणेश ने डेढ़ वर्ष की बच्ची को खेलाने के नाम पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी मां ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। अदालत में गणेश के खिलाफ 30 सितंबर, 2008 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। वहीं 6 मार्च, 2010 को भादवि की धारा-376 के तहत गणेश पर आरोप गठन किया गया। गणेश घटना के एक दिन बाद 31 अगस्त, 2008 से ही जेल में है।
दुष्कर्मियों को जल्द मिले सजा
सजा सुनाए जाने के दौरान पीड़िता बच्ची के साथ उसकी मां भी सिविल कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट से न्याय मिलने पर संतोष जताते हुए उसने कहा कि ऐसे मामलों में जल्द न्याय मिले। समाज में ऐसे घिनौने कार्य करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य करने से डरे।