राज्य सूचना आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में की जन सुनवाई,05 अधिकारियों पर लगाया गया अर्थ दण्ड,,,,,,,,
बहराइच :(अब्दुल अजीज)NOI:- राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, अजय कुमार उप्रेती ने कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच में जनसूचना अधिकार अधिनियम अन्तर्गत जनपद से सम्बन्धित अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करते हुए बताया कि न्याय आपके द्वार के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग द्वारा जनपदों में सुनवाई का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। ताकि वादी व प्रतिवादी के समय व धन की बचत हो और शिकायतों का स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके।
आयुक्त श्री उप्रेती ने बताया कि जनपद में आयोजित सुनवाई के दौरान 119 वादों की सुनवाई की गयी। जिसमें से 49 का मौके पर निस्तारण किया गया तथा 21 वादों में निर्णय को आरक्षित किया किया गया। जबकि 05 वादों में अर्थ दण्ड की कार्रवाई की गयी। वादों की सुवाई के दौरान ब्लाक फखरपुर के ग्राम पंचायत बलेहरी (कटेला) के ग्राम पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश यादव के विरूद्ध रू. दस हज़ार, बीडीओ मिहींपुरवा कैलाश नाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी राम नरायन मौर्य के विरूद्ध रू. पन्द्रह-पन्द्रह हज़ार, सरयू नहर खण्ड प्रथम नानपारा के सहा.अभि. मनीष कुमार व विद्युत वितरण निगम के अधि.अभियन्ता के विरूद्ध भी रू. पन्द्रह-पन्द्रह हज़ार का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।
आयुक्त श्री उप्रेती ने बताया कि ऐसी कार्यवाही से आयोग की ओर से सन्दर्भित वादों के निस्तारण में तेज़ी आ रही है। जिलों पर आयोजित होने वाली सुनवाई से वादी एवं प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि सभी एजेन्सियों व आमजन को जन सूचना अधिकार अधिनियम की भली प्रकार से जानकारी हो जाये इसके लिए जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम के बारे में जानकारी होने से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश भी मौजूद रहे।