नई दिल्ली। रिलायंस जियो की फ्री सेवाओं के खिलाफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने जियो को मुफ्त ऑफर जारी रखने की अनुमति दी। इस याचिका हाई कोर्ट के आदेश से यूजर्स को मिलने वाली मुफ्त सेवाओं पर असर पड़ा सकता है। हालांकि जस्टिस संजीव सचदेवा के सामने पेश किए गए मामले में रिलायंस जियो को पार्टी नहीं बनाया गया। इसमें सीधे TRAI को आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई एक फरवरी को होगी।
दूसरी कंपनियों को हो रहा है नुकसान
वोडाफोन ने अपनी मौखिक शिकायत में रिलायंस जियो को भी पार्टी बनाया था। वोडाफोन ने दावा किया कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आदेशों को लागू करने में भी TRAI नाकाम रहा है। इससे इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेज (IUC) पर बड़ा असर पड़ा है। वोडाफोन ने अपनी शिकायत में कहा कि ट्राई ने दूसरी कंपनियों को नजरअंदाज करते हुए जियो को मुफ्त सुविधाएं जारी रखने की छूट दी। इससे IUC की वजह से दूसरी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।
2002 में ट्राई ने लागू किया था ये नियम
वोडाफोन ने कहा, ‘जियो की ओर से दी जा रही फ्री सेवाएं IUC का उल्लंघन है और इसमें ट्राई के नियमों को भी नजरअंदाज किया गया है। ट्राई ने जियो को नियम तोड़ने दिया है जिसकी वजह से ऑपरेटर ने अपनी फ्री सेवाएं जारी रखी हैं।’ वोडाफोन ने कहा कि TRAI ने साल 2002 में खुद ही कहा था कि कोई भी प्रमोशनल सर्विस 90 दिनों से ज्यादा नहीं जारी रहनी चाहिए। जियो ने पहले 31 दिसंबर तक के लिए फ्री सेवाएं देने की बात कही थी लेकिन बाद में इसे मार्च 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया।