सीतापुर-अनूप पाण्डेय, राकेश पाण्डेय/NOI-उत्तरप्रदेश जनपद सीतापुर के हरगांव स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम रीछिन में विगत दिनों चोरों द्वारा पीछा करते समय गृह स्वामी को गोली मारे जाने की घटना का तुरंत पर्दाफाश करने हेतु पुलिस अधीक्षक सीतापुर के स्तर से दिए गए निर्देश के अनुपालन में मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों ग्राम रीछिन में 30 वर्षीय हरीश चंद्र पुत्र कन्हैयालाल के यहां चोरों ने बकरा चोरी किया था बकरा चोरी करने के बाद हरिश्चंद्र पुत्र कन्हैया लाल को आहट मालूम पड़ने पर चोरों का पीछा करते समय चोरों ने गोली मार दी थी जो उसकी कोंख में लगी इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर लखनऊ में हरिश्चंद्र की मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक सीतापुर के द्वारा घटना का शीघ्र पर्दाफाश करने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक/ थाना अध्यक्ष हरगांव अनिल कुमार पाण्डेय ने मुखबिर की सूचना पर अपनी विश्वसनीय टीम के उप निरीक्षक भरत लाल आरक्षी मयंक गंगवार आरक्षी रमेश मिश्रा आरक्षी रंजीत यादव के साथ दबिश देकर नौनेर पुलिया के पास दो अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र विनोद कुमार (पासी) ग्राम नौनेर थाना हरगांव व विजय कुमार पुत्र रामाधार निवासी ग्राम कबीरपुर मजरा मदनापुर को गिरफ्तार कर लिया। कडाई से की गई पूछताछ में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अभियुक्त संतोष कुमार की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 12 बोर एक अदद जिंदा कारतूस संतोष कुमार के घर से पुलिस ने बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र विनोद कुमार व विजय कुमार पुत्र रामाधार के विरुद्ध मु०अ०स० 238/ 18 परI.P.C. की धारा 394 व 302 के तहत वाद पंजीकृत कर पुलिस ने जेल रवाना कर दिया । गिरफ्तार किए गए अभियुक्तो में से अभियुक्त संतोष कुमार एक शातिर अपराधी है उसके विरुद्ध थाना हरगांव पर पहले से ही मु०अ०सं० 245/06 पर I.P.C. की धारा 8/20 N.D.P.S. एक्ट मु०अ०सं० 61/96 पर I.P.C. की धारा 380,11, मु०अ०सं० 479/08 पर I.P.C. की धारा 307 मु०अ०सं० 480/08 पर I.P.C. की धारा 25(1-B)A मु०अ०सं० 462 पर I.P.C. की धारा 3(1) गुंडा एक्ट मु०अ०सं०18/10 पर I.P.C. की धारा 307 मु०अ०सं० 20/10 परI.P.C. की धारा 25(1-B)A मु०अ०सं०92/11 पर I.P.C. की धारा 110G CrPC मु०अ० सं० 84/13 पर I.P.C. की धारा 452, 380 मु०अ०सं०09/15 पर I.P.C. की धारा 41,109G तथा मु०अ०सं० 238/18 पर I.P.C. की धारा 394 व 302 के तहत वाद थाना हरगांव पर पहले से ही दर्ज हैं । इस घटना का पर्दाफाश करने पर क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने प्रसन्नता जाहिर की है।