सूत्रों के अनुसार, रोजगार की तलाश कर रहे एक स्वास्थ्यकर्मी ने शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जो न्यायिक दंडाधिकारी राम सजन के पास पहुंचा.
न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में मदद करने के लिए शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक को यौन संबंध बनाने के लिए महिला स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराने को कहा. शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक ने इसकी शिकायत पटना हाईकोर्ट में कर दी.
इस मामले की जिला न्यायाधीश द्वारा जांच कराने पर पटना हाईकोर्ट ने शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक की शिकायत को सही पाने पर इस बारे में पिछले शनिवार को एक आदेश जारी कर शेरघाटी के न्यायिक दंडाधिकारी राम सजन को निलंबित कर दिया.
सूत्रों ने कहा कि पटना हाईकोर्ट की एक पूर्ण खंडपीठ शेरघाटी के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की बर्खास्तगी पर इसी सप्ताह विचार करेगा.
गौरतलब है कि नेपाल में महिलाओं के साथ एक होटल में पकडे़ गए तीन न्यायिक दंडाधिकारी को पटना हाईकोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार ने हाल में बर्खास्त कर दिया था.