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Thursday, January 16, 2025

लाउडस्पीकर की अनुमति पाने के लिए मची आपाधापी 

शामली में धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति वाले लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम से हड़कंप मच गया है। साथ ही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा सहित धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगने वालों में भी आपाधापी है। शामली, कैराना और ऊन तहसील में बृहस्पतिवार को अनुमति लेने के लिए आवेदन करने वालों की भीड़ लगी रही। पहले दिन 545 आवेदन जमा हुए, जिन पर संबंधित थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके बाद ही लाउडस्पीकर बजाए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

 दरअसल, हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए बगैर अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। इसी आदेश का पालन कराने के लिए ही प्रदेश सरकार ने भी 15 जनवरी से बगैर अनुमति वाले लाउडस्पीकर उतरवाने का निर्देश दिया है। इस पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया और दो दिन से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के संबंध में नोटिस भिजवाने का कार्य शुरू हुआ। चेतावनी दी गई है कि बगैर अनुमति कोई भी लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा। इसी के चलते बृहस्पतिवार को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा सहित तमाम धार्मिक स्थलों से जुड़े लोग लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति लेने के लिए शामली, कैराना और ऊन तहसील में पहुंचे। कुछ लोगों ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से भी मुलाकात कर अनुमति दिलाने की मांग की। जिलाधिकारी ने कहा कि लाउडस्पीकर बजाने के नियम शर्तों का पालन कराने संबंधी प्रारूप भरवाने के बाद पुलिस की रिपोर्ट आने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

 तहसीलवार आवेदनों की स्थिति

– एसडीएम शामली के यहां बृहस्पतिवार को शामली, थानाभवन, जलालाबाद, बनत सहित आसपास के गांवों से करीब 190 लोगों ने लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी। एसडीएम सुरजीत सिंह ने आवेदकों का ब्यौरा जुटाकर संबंधित थानों से जांच रिपोर्ट मांगी है। एसडीएम कैराना दुष्यंत कुमार मौर्य ने बताया कि 105 आवेदन लाउडस्पीकर को लेकर पहुंचे, जिनमें  कैराना कस्बे के साथ ही आसपास के गांवों के लोग शामिल है। एसडीएम ऊन विनोद कुमार सिंह ने बताया 

कि ऊन, गढ़ीपुख्ता और झिंझाना सहित आसपास के गांवों के 250 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। इतने ही लोगों के आवेदन आए हैं, जिन पर पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

निर्धारित करना होगा समय

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाये जाने की अनुमति के लिए आवेदकों को निर्धारित प्रारूप वाले फार्म में कई जानकारियां देनी होंगी। बताना होगा कि किस समय से किस समय तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाना है और उनके लाउडस्पीकर की ध्वनि कितनी होगी। यह भी स्पष्ट है कि रात में दस बजे से प्रात: छह बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाये जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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