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Sunday, October 13, 2024

लाउडस्पीकर बजाने के लिए 15 तक लेनी होगी अनुमति

अंबेडकरनगर : धार्मिक स्थलों, शादी विवाह आदि विभिन्न अवसरों पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजाये जाएंगे। आगामी 15 जनवरी के पूर्व अनुमति लेकर ही लाउडस्पीकर बजाये जा सकेंगे। बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्षेत्र में इस आदेश से हड़कंप है।जिलाधिकारी अखिलेश ¨सह ने अनुमति प्रदान करने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाये जाने पर कार्रवाई किए जाने के निमित्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने एक कमेटी अधिकरियों की गठित कर दी है। कमेटी में एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, संबंधित थाना के एसओ सदस्य बनाए गए हैं। उक्त कमेटी को धार्मिक स्थलों पर बजाये जा रहे लाउडस्पीकरों को ¨चहित कर उन्हें नोटिस थमाते हुए अनुमति के लिए आवेदन पत्र का प्रोफार्मा भी संबंधित को उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के अगले पांच कार्य दिवसों में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर अनुमति जारी कर देने को कहा गया है। नगर क्षेत्र की ही बात करें तो 250 से अधिक धर्मिक स्थल है। उनमें कुछ ही ऐसे हैं, जहां लाउडस्पीकर नहीं बजते हैं। धार्मिक स्थलों को ¨चहित करने के दायित्व को लेखपालों और बीट के आरक्षियों को सौंप दिए गए। ये कर्मचारी धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों को बताकर चले आए की अनुमति प्राप्त कर लें। ऐसे में आशंका बलवती होती है कि क्या निर्धारित अवधि में सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति प्रदान हो जाएगी? उपजिलाधिकारी नरेंद्र ¨सह ने बताया कि सभी एसओ को धार्मिक स्थल जहां लाउडस्पीकर बजाये जा रहे हैं ¨चहित करने को कहा गया है। त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। इस निमित्त अवकाश में भी कार्यालय खुला रहेगा। अब तक 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। थानावार भेजा जा रहा है।

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