लाभ के पद धारण करने के मामले में अयोग्य घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों को राहत मिलेगी या नहीं, इस बारे में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में आप विधायकों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा था कि निर्वाचन आयोग का पक्ष सुने बगैर मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। निर्वाचन आयोग ने 19 जनवरी को आप के 20 विधायकों को लाभ के पद धारण करने के मामले में आयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी थी। इसके खिलाफ आप के छह विधायकों ने तत्काल हाईकोर्ट का रूख किया और निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। अयोग्य घोषित किए गए आप विधायक मदन लाल व अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। विधायकों ने हाईकोर्ट को बताया है कि निर्वाचन आयोग ने उनका पक्ष सुने बगैर ही फैसला दिया है। इस मामले में आप के अन्य विधायक भी अयोग्य घोषित करने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।