नई दिल्ली| बैंकों का कर्ज लेकर देश से भागे उद्योगपति विजय माल्या ने कहा है कि वह भारत लौटने के इच्छुक हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पासपोर्ट जब्त है। इसके जवाब में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि माल्या नजदीकी भारतीय मिशन से संपर्क कर एक आपातकालीन प्रमाणपत्र ले सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, “कोई भारतीय नागरिक जो देश के बाहर है और जिसके पास किसी भी कारण से यात्रा का वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे केवल नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्चायोग से संपर्क करना और आपातकालीन प्रणामपत्र के लिए आवेदन करना होता है।”
आपातकालीन प्रमाणपत्र विशेष कर भारतीय नागरिक को भारत लौटने के लिए यात्रा दस्तावेज मुहैया कराने के लिए बना है। माल्या को इसके लिए आवेदन करने की इच्छा होनी चाहिए। यह सुविधा माल्या के लिए भी उपलब्ध है।
बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उनका 9 हजार 431.65 करोड़ रुपये बकाया कर्ज की वसूली के लिए याचिका दायर करने के पहले माल्या 2 मार्च को जब से भारत छोड़े हैं, तब से लंदन में हैं।
माल्या ने अपने वकील को एक ई-मेल भेजकर भारत लौटने की इच्छा जताई है।