नई दिल्ली। लोकसभा से पारित होने के बाद जीएसटी बिल को आज चर्चा के लिए राज्यसभा में लाया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी से जुड़े चारों संशोधित विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया।सरकार ने इस बिल को मनी बिल के रुप में पेश किया है। राज्यसभा में जीएसटी बिलों पर बहस हो रही है।
मनी बिल होने के नाते राज्यसभा में संशोधन पारित भी हो जाता है तो दोबारा सरकार बिल को लोकसभा में लाकर इन संशोधन को खारिज करा देगी। लेकिन सरकार को नीचा दिखाने के लिए विपक्ष विधेयक संसोधन पर जोर दे सकता है। 29 मार्च की देर शाम जीएसटी बिल लोकसभा से पास हो गया था।
सरकार 1 जुलाई से जीएसटी बिल को लागू करना चाहती है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, अभी अलग-अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स की व्यवस्था है। अलग-अलग सामान के लिए कितना टैक्स लगेगा ये अभी तय नहीं हुआ है लेकिन ये तय हो गया है कि टैक्स का स्लैब क्या होगा। 5, 12, 18 और 28 फीसदी के हिसाब से अलग अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स लगेगा।