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Monday, December 2, 2024

सपा पार्टी विवाद: अपर्णा की एंट्री से परेशान थे अखिलेश यादव


लखनऊ, NOI । मुलायम को काउंटर करने के लिए उनके दूसरे भाई और सांसद राम गोपाल यादव भी चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने कुछ साक्ष्य पेश किए। उन्होंने ‘नैशनल एग्जिक्युटिव’ के कुछ विडियो टेप भी चुनाव आयोग के सामने रखे हैं। राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग को तर्क दिया है कि पार्टी के चुनाव चिह्न साइकल पर अखिलेश का दावा सही है।

सूत्रों का कहना है कि दो मुद्दों पर अखिलेश बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं है। एक तो उन्होंने यूपी के मामलों से शिवपाल को हटा पार्टी पर पूरी तरह से अपने कब्जे के संकेत दे दिए हैँ। दूसरा वह पार्टी में अमर सिंह की एंट्री को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

मंगलवार को अखिलेश और मुलायम के बीच शांति स्थापित करने के लिए दोनों के मुलाकात की भी खबर आई। हालांकि राम गोपाव यादव किसी भी तरह के समझौते की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी अखिलेश की अध्यक्षता में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि मुलायम ने मंगलवार को लिखित ऐप्लिकेशन सौंपा है। अब चुनाव आयोग इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करेगा।लायम के दावे को काउंटर करने के लिए उनके दूसरे भाई और सांसद राम गोपाल यादव भी चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने कुछ साक्ष्य पेश किए। उन्होंने ‘नैशनल एग्जिक्युटिव’ के कुछ विडियो टेप भी चुनाव आयोग के सामने रखे हैं। राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग को तर्क दिया है कि पार्टी के चुनाव चिह्न साइकल पर अखिलेश का दावा सही है।

सूत्रों का कहना है कि दो मुद्दों पर अखिलेश बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं है। एक तो उन्होंने यूपी के मामलों से शिवपाल को हटा पार्टी पर पूरी तरह से अपने कब्जे के संकेत दे दिए हैँ। दूसरा वह पार्टी में अमर सिंह की एंट्री को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

मंगलवार को अखिलेश और मुलायम के बीच शांति स्थापित करने के लिए दोनों के मुलाकात की भी खबर आई। हालांकि राम गोपाव यादव किसी भी तरह के समझौते की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी अखिलेश की अध्यक्षता में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि मुलायम ने मंगलवार को लिखित ऐप्लिकेशन सौंपा है। अब चुनाव आयोग इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करेगा।

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