सीतापुर-अनूप पाण्डेय,रोहित त्रिपाठी/उत्तरप्रदेश जनपद सीतापुर में गन्ना माफियों पे जिला प्रसाशन व् चीनी मिल मेहरबान है .
मामला मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र का है जहाँ गन्ना माफिया सूची में शामिल रामगढ़ गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष बबलू अवस्थी(यतीन्द्र),हरी टोपी की एवज में गन्ना दलाली कर रहे उमेश पांडेय,लक्ष्मीचंद्र,जयसिंह,दिनेश पाल, मनोज तिवारी,रामसिंह इत्यादि दर्जनों गन्ना माफिया चिन्हित किये गए थे लेकिन मुकदमा सिर्फ तीन पर दर्ज कर कार्यवाही से इति श्री करते हुए सफेद पोसो को ऊची पहुच के चलते माफियाओं को लिस्ट से बाहर कर दिया गया।
रकबा जीरो बना दिया गन्ना माफिया:
कोतवाली मिश्रिख क्षेत्र में अर्कवंशी पुत्र गयाप्रषाद पर पुलिस ने गन्ना दलाल बताते हुए गुंडा एक्ट को धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जबकी गयाप्रसाद पुत्रो के नाम से खेत का एक रकबा भी नही
किस आधार पर लगाया जा रहा गुंडा एक्ट:
गन्ना दलाली न होने पाए जिसके लिए जिला प्रशासन ने जिले में बीस दर्जन से अधिक लोगो पर गुंडाक्ट की कार्ययवहीँ के लिए संस्तुति किया गया लेकिन किन आधारों पर यह संस्तुति की गई यह कोई भी अधिकारी बताने पर तैयार नही है।
गुंडा एक्ट लगाने के लिए संविधान से खिलवाड़:
कोई भी व्यक्ति दो बार 323,506,504 सहित संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्यवाही के बाद तीसरी बार के मुकदमे में गुंडा एक्ट लगाने का प्रावधान संविधान की धाराओं में है।
फर्जी गन्ना सट्टे की शिकायत करने पर तोहफे में मिला गुंडा एक्ट
अर्कवंशी पुत्र एक निजी अखबार के संवाददाता भी है भ्रस्टाचार के खिलाफ मुहिम के चलते बीते जनवरी व फरवरी माह में रामेंद्र,रामखेलावन,नीलम देवी के चांदपुर व विकास कुमार,रामप्रकाश, चिरंजीव के दहिलरा में फर्जी नाम से सट्टे में चल रहे थे जिनकी शिकायत लिखित रूप से मिल प्रशाशन व समिति में जेष्ठ गन्ना विकास निरक्षक पुत्तन लाल से की थी जिसमे सट्टे को सील कर पेमेंट रोकने की बात की गई ।न तो सट्टा सील हुआ और न ही पेमेंट रोक गया । ऊपर से शिकायत कर्ता पर गुंडा एक्ट के मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
मामले पर क्षेत्रधिकारी मिश्रिख अभय प्रषाद मल्ल ने बताया हमे इस मामले में पूरी जानकारी नही है।