सीतापुर-अनूप पाण्डेय/NOI-उत्तरप्रदेश जनपद सीतापुर। समाजिक कुरेतियो के खिलाफ जग कर रही जिले की सामाजिक संस्था सम्रध्दि फाउण्डेशन ने एक बाल विवाह को रूकवा कर दोषियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया । और बालिका को उसकी चाची को सुपूर्द करने की कार्यवाही की । किशोरी का विवाह थाना तालगआँव के 35 साल के पुरुष के साथ एक सप्ताह पूर्व बालिका के पिता ने शादी जबरन किया गया था । और उसकी विदायी 23 जून को कर दी थी । घटना मानपुर के मोहम्दापुर गाँव की है ।
सम्रद्दि फाउण्डेशन की चैयरमैन अपर्णा मिश्रा ने बताया के थाना मानपुर इलाके के गाँव मोहम्दापुर निवासी शिवराम सिंह ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री की शादी जबरन थाना तालगाँव इलाके के गाँव कैयमारह निवासी देवेन्द्र सिंह के साथ जबरन कर दी थी। इस मामले की जानकारी गाँव वालो द्रारा मुझे दि गई । मामले क गम्भीरता को देखते हुये मेरे द्रारा उच्चधिकारियो को अवगत कराते हुये बालिका के पिता व उसके कथित पति के खिलाफ थाना मानपुर मे अभियोग दर्ज कराया गया और बालिका को उसकी चाची को सुपुर्द किया गया । और ग्रमीणो को अवगत कराया गया की 18 वर्ष की आयू से शादी पहले करना और कराना कानूनन अपराध है जिसके लिये कारावास व आर्थिक दंड की सजा भी मिल सकती है । इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ के बारे मे भी बताया गया । कि बेटिया भारत का उज्ज्वल भविष्य है । उन्हे पढाओ और आगे बढाने का हौशला दे न कि कम उर्म मे उनकी शादि कर ग्रहस्थ जीवन मे ढकेले।
कहते है जिम्मेदार
थानाध्यक्ष दीनानाथयादव ने बताया कि जिले की सामाजिक संस्था सम्रध्दि फाउण्डेशन की चेयर मैन अपर्णा मिश्रा द्रारा दी गई तहरीर पर केस दर्ज करते हुये बालिका के पति और पिता को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है ।