महामारी के दौरान अनेक नागरिकों की अप्रत्याशित और असामयिक मृत्यु हुई है॰ बैंक खाते रखने वाले मृतक ग्राहकों के आश्रितों को लॉकडाउन और अन्य आवागमन प्रतिबंधों के कारण अपनी राशि का दावा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है॰ दावेदारों/विधिक उत्तराधिकारियों को दावों के निपटान के लिए शाखा में आने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मृतक दावों के सरल एवं झंझट मुक्त निपटान हेतु एक नई योजना प्राम्भ की है॰ दावों के लिए बैंक के टोल फ्री नंबर 1800221911 पर अनुरोध किया जा सकता है॰ हमारे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.inपर “व्हाट्स न्यू एण्ड अदर सर्विसेस (नया क्या है और अन्य सेवाएं)” के अंतर्गत भी अनुरोध किया जा सकता है॰ रु.1,00,000/- या दावा राशि का 50%, में जो भी कम हो, तक के दावे, सामान्य दावा प्रलेख प्राप्त होने पर तीन दिनों में निपटाये जायेंगे॰