नई दिल्ली। सेना या पुलिस के शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द है ही नहीं और इसके बजाय कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिक या पुलिसकर्मी के लिए क्रमश: ‘बैटल कैजुअल्टी (लड़ाई में हताहत)’ या ‘ऑपरेशंस कैजुअल्टी (किसी कार्रवाई में हताहत)’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। रक्षा और गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को यह जानकारी दी है।
दरअसल, गृह मंत्रालय के समक्ष आरटीआई आवेदन आया, जिसमें पूछा गया था कि कानून और संविधान के मुताबिक शहीद शब्द का अर्थ और व्यापक परिभाषा क्या है? आरटीआई में इसके बेजा इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए कानूनी प्रावधान और उल्लंघन पर सजा की भी मांग की गई थी।