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Wednesday, January 15, 2025

स्लॉटर हाउस मामला: कोर्ट ने सरकार से कहा – कमेटी 10 दिन के अंदर ले निर्णय

स्लॉटर हाउस मामला: कोर्ट ने सरकार से कहा - कमेटी 10 दिन के अंदर ले निर्णय

लखन।  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को स्लॉटर हाउस मामले में निर्देश दिए कि कमेटी दस दिन के अंदर अपनी बैठक करे और अपना निर्णय ले। साथ ही सरकार उक्त निर्णय अगली सुनवाई पर कोर्ट को अवगत कराए। कोर्ट ने यह निर्देश तब जारी किया जब उसके संज्ञान में लाया गया कि सरकार स्वयं ही पूरे मसले पर चीफ सेक्रेटी के निर्देशन में एक हाई पावर कमेटी बना रही है, जो कि इस मसले पर सारी परिस्तिथियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी।
बेंच ने सरकार से कहा कि कमेटी का निर्णय 13 अप्रैल को कोर्ट को अवगत कराया जाए। यह आदेश जस्टिस एपी साही व जस्टिस संजय हरकौली की बेचं ने सईद अहमद व कुछ अन्य की ओर से अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया। कोर्ट में दिया गया ये तर्क…

कहा गया कि याचिकाकर्तागण को मीट शॉप की दुकानों के लाइंसेस आवंटित किए गए थे, जिनका समय गत 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गया। ईसके बाद उन्होनें नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जो कि अभी विचाराधीन है। इस बीच पुलिस व प्रशासन उन्हें दुकाने नहीं खेालने दे रहा हैं । तर्क दिया गया कि धंधा या व्यवसाय करना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार मांसाहार भी प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगतअधिकार है, जिस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है।
कहा गया कि जिस प्रकार से नवीकरण पर प्रतिबंध लगाए और नए लाइसेंस जारी न करने से ऐसा लगता है कि सरकार यह तय करना चाहती है कि व्यक्ति क्या खाए। तर्क दिया गया कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

क्या कहना है सरकार का ?
वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ”सरकार का मांसाहार बंद करने या मीट शॉप्स पर अनुचित रूप से प्रतिबंध लगाने की कोई मंशा नहीं है।
सरकार केवल कानून का पालन करवाते हुए अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। साथ ही आधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस वाले स्लॉटर हाउस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाए।”
साथ ही सरकार की ओर से कहा गया, ”इस पूरे मामले पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है। इसमें विचार के बाद अपनी रिपेार्ट देगी।”

कोर्ट- 10 दिन के अंदर ले अपना निर्णय
कोर्ट ने कहा, ”कमेटी दस दिन के अंदर अपनी बैठक करे और अपना निर्णय ले। साथ ही सरकार उक्त निर्णय अगली सुनवाई पर कोर्ट को अवगत कराए।”
इस बीच कोर्ट ने याची सईद अहमद के बावत बहराइच नगर पालिका परिषद को उसके मीट शॉप पर 7 दिन के अंदर नवीनीकरण के बावत निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि देहाती इलाकों में जिलाधिकारी दो मील पर स्लॉटर हाउस खोलने के बावत निर्णय लें। इस बीच कोर्ट ने शहाबुददीन की ओर से दाखिल एक अन्य याचिका पर सुनवाई मंगलवार को नियत की है। बता दें, लखनऊ में तमाम मीट शॉप्स के लाइसेंस के नवीनीकरण न करने पर सरकार व नगर निगम से जवाब तलब किया था। जिसपर सरकार ने जवाब देने के लिए एक दिन का और समय मांगा था।

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