कोर्ट ने 22 साल बाद हत्या के मामले में सगे भाईयों सहित तीन को सुनाई उम्र कैद कानपुर : (मो0महमूद) NOI :- 22 साल पूर्व दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना में दो सगे भाईयों सहित तीन लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कारावास के साथ ही तीस हजार अर्थदण्ड अदा करने का फैसला सुनाया है।
गोविन्द नगर पुल पर 1995 में दिन दहाड़े अहिवरन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वारदात में ब्रह्मनगर में रहने वाले विजय शंकर उर्फ धुन्नी तिवारी उनके भाई अश्वनी उर्फ बब्लू तिवारी व साथी रामबाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हत्याकांड में जिला जज कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरूवार को फैसला सुनाया। अधिवक्ता अनंत शर्मा व सहायक अभियोजन आसिफ अली ने बताया कि केस में लम्बी जिरह व दलालों के आधार पर कोर्ट ने हत्यारोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ मुल्जिमों पर तीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की दशा में कोर्ट ने दो-दो माह का अतिक्ति कारावास का निर्णय सुनाया है। लम्बे समय बाद हत्याकांड में आये कोर्ट के फैसले से मृतक के परिजनों ने संतुष्ठि जाहिर करते हुए कहा, देर से ही सही लेकिन हमें न्याय मिला।
बताते चलें कि हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जमानत पर छूटने के बाद से सभी आरोपी बाहर थे।