नई दिल्ली: आम लोगों को पैन कार्ड (PAN) को आधार संख्या से जोड़ने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसकी प्रमुख वजह नाम की स्पेलिंग अलग-अलग होना है। लेकिन अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है। इसके लिए अब आपको PAN कार्ड की स्कैन्ड कॉपी लगानी होगी। इसके अलावा आयकर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा।
इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एकबारगी वन टाइम पासवर्ड (OTP) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से अपने PAN को जोड़ सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि अब आधार के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग इस बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को इस सप्ताह से जागरूक बनाने का प्रयास करेगा।