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Monday, January 20, 2025

​कमाई की चिंता: पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे राज्य-केंद्र

अगर आप वाहन मालिक हैं तो निकट भविष्य में पेट्रोल-डीजल के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में आने की उम्मीद न पालें। अभी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी जोरदार वकालत कर रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला टैक्स राज्य सरकारों और केंद्र का खजाना भरता है। ऐसे में दोनों सरकारें इन्हें जीएसटी के अंदर लाने की मांग अनसुनी ही करेंगी। अगर पेट्रोल-डीजल जीएसटी के तहत आ गया तो बेंगलुरु में इनकी कीमतें घटकर आधी रह जाएंगी।

उदाहरण के तौर पर सोमवार को बेंगलुरु में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 71.62 रुपये थी, जो सबसे ऊंचे स्लैब के जीएसटी के तहत भी महज 44.06 रुपये होती। अगर इसे 12 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में रखा गया होता तो कीमत सिर्फ 38.49 रुपये प्रति लीटर होती। पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है क्योंकि जीएसटी काउंसिल इसे नई व्यवस्था में शामिल कर चुकी है, लेकिन टैक्स की सीमा तय नहीं की गई है। वैसे भी कर्नाटक सरकार किसी भी कीमत पर सोने का अंडा देनेवाले पेट्रोल-डीजल को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहेगी क्योंकि उसे प्रति माह औसतन 1,000 करोड़ रुपये की कमाई होती है।

टैक्स का मौजूदा बोझ

पेट्रोल पर 97.54 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार की 67.54 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और कर्नाटक सरकार का 30 प्रतिशत सेल्स टैक्स शामिल है। अगर इसे जीएसटी के तहत लाया गया तो केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल से होने वाली आय 50 प्रतिशत कम हो जाएगी। नए जीएसटी सिस्टम के लागू होने के बाद पेट्रोल-डीजल पर एंट्री टैक्स खत्म होने से कर्नाटक सरकार को जुलाई में 200 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है।

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन के चेयरमैन एम प्रभाकर रेड्डी ने कहा, ‘पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने वाला प्रधान का प्रस्ताव बिल्कुल सही है क्योंकि ग्राहकों को इससे बहुत फायदा होगा। हमने भी केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के सामने इस संबंध में अपनी बात रखी है। हालांकि ऐसा जान पड़ता है कि केंद्र और राज्य सरकारें यह होने नहीं देंगी क्योंकि कमाई के लिए वह पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और वे इसे बाधित नहीं करना चाहेंगी।’

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