चंडीगढ़। पत्नी गर्भवती हुई तो एक व्यक्ति ने घर पर काम करने वाली नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया और फिर धमकाने लगा। लड़की ने यह बात पड़ोसियों को बताई तो उसे न्याय मिला। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने दोषी बहलाना निवासी बलिस्तर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार 11 वर्षीय नाबालिग लड़की पटना के पास किसी गांव में रहती थी। उसके माता-पिता की मौत होने के बाद वह बुआ के साथ रह रही थी। उसकी बुआ उससे मारपीट करती थी। इसके कारण वह वहां से भागकर ट्रेन में बैठी और चंडीगढ़ आ गई। यहां रेलवे स्टेशन पर वह अकेले घूमती रही।
इसी दौरान उसे एक महिला मिली। वह उसे अकेला पाकर अपने घर ले गई। पीड़िता के अनुसार महिला उस समय गर्भवती थी, इसलिए वह उससे अपने घर का काम करवाती थी। वहीं उसका पति बलिस्तर सिंह रात में उससे दुष्कर्म करता था। साथ ही उसे इस बारे में किसी को न बताने को लेकर धमकाता था। एक दिन उसने पड़ोसी को इस बारे में बताया और उससे मदद मांगी। इस पर उसने चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर पर इसकी सूचना दी।
11 जून 2016 को शीतला और सर्बजीत नाम की दो महिलाएं आई और खुद को चाइल्ड हेल्पलाइन से बताया। इस पर पीडि़ता ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। हेल्पलाइन ने इस संबंध में सेक्टर-31 थाना पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद दोषी के खिलाफ केस दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट 6, 10 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले में आज अदालत ने दोषी बलिस्तर सिंह को दस साल कैद की सजा सुनाई है । महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष कोर्ट ने दोषी पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका ।