तिहाड़ जेल में बंद सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली मो.शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. पटना हाईकोर्ट ने मो.शहाबुद्दीन के सरकारी खर्च पर मुकदमा लड़ने के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर राज्य सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद आदेश को रद्द किया है.
राज्य सरकार की याचिकाओं पर जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने मामले में सुनवाई करते हुए इस पर नए सिरे से विचार करने और आदेश पारित करने के लिये सिवान की निचली अदालत को वापस भेज दिया है. दरअसल शहाबुद्दीन ने उनके विरुद्ध में चल रहे मुकदमों को सरकारी खर्च पर लड़ने को लेकर सिवान की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसपर स्थानीय अदालत ने पूर्व सांसद के पक्ष में फैसला सुनाया था. इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर आज पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सांसद के विरुद्ध में सुनाया है. विदित हो कि कई मामलों में जेल में बंद बाहुबली सांसद सिवान के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था.