मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित के बाद 2 और आरोपियों को जमानत
2008 के मालेगांव धमाके के केस में मंगलवार को दो और आरोपियों को जमानत मिल गई. धमाके के 9 साल बाद अदालत ने सुधाकर चर्तुवेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को जमानत दे दी. कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समानता की दलील के साथ इन दो आरोपियों ने भी बेल याचिका दायर की थी.
अदालत ने मंगलवार को दोनों की जमानत मंजूर कर ली. हालांकि, जमानत के लिए 5 लाख की सियोरिटी और 5 लाख का ही पर्सनल बॉन्ड देना होगा.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को पिछले महीने जमानत दे दी थी. 2008 में हुए इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे. पुरोहित को सशर्त जमानत दी गई, वह बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे. पुरोहित नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद थे. इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका रद्द कर दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी. वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
एटीएस कर रही थी जांच
इस मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई. एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का विरोध किया था. एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के खिलाफ हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं. एनआईए का मानना था कि कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का ये सही समय नहीं है.
साल 2008 में हुआ मालेगांव ब्लास्ट
बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे. ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था.म