रेप केस का दोषी राम रहीम
रेप का दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम के कोर्ट में सजा के बाद एक ही विल्कप है उसके लिए हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करें. आज की तारीख में राम रहीम हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैसला आने में शाम चार बज जाएगे. ऐसी स्थिति में दूसरे दिन ही हाईकोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो स्थिति में उसमें उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
हाईकोर्ट ही विकल्प
दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता इमरान अली ने कहा कि राम रहीम को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है. निचली अदालत के फैसले के बाद राम रहीम के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो हाईकोर्ट में अपील दायर करें.
देर हो जाएगी अपील दायर
इमरान अली कहते हैं कि राम रहीम के पास सोमवार को अपील दायर करने का मौका नहीं है. दरअसल निचली अदालत में फैसला आते-आते इतनी देर हो चुकी होगी कि वो सोमवार को अपील दायर करने का वक्त नहीं रह जाएगा. ऐसी स्थिति में उन्हें दूसरे दिन यानी मंगलवार को अपील दायर करनी होगी.
मंगलवार को ही अपील दायर
मंगलावार को राम रहीम की ओर से निचली अदालत के फैसले खिलाफ हाईकोर्ट पहली अपील दायर की जाती है तो हाईकोर्ट उसे स्वीकार कर लेगा. कोर्ट सेम दिन भी इस मामले पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हाईकोर्ट दो दिन बाद ही सुनवाई करता है. ये कोर्ट पर निर्भर करता है.
बाहर आने पर कई संकाए
इमरान अली कहते है कि हाईकोर्ट राम रहीम के मामले पर सुनावई करते हुए स्टे भी दे सकता है और नहीं भी. इसे संस्पेंशन ऑफ कोर्ट कहा जाता है. राम रहीम को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद कम ही है, क्योंकि उनके बाहर आने पर कई संकाए हैं.
दोबारा अंदर लाना मुसीबत
पहला यही कि वह भाग सकते हैं. दूसरा सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर एक बाहर वो बाहर आ गए तो दूसरी बार उन्हें अंदर लाना फिर मुसीबत होगी. जब आज ऐसी हालत है तो फिर बाद में तो और भी खराब हो सकती है.
हाईकोर्ट से राहत मुश्किल
इतना ही नहीं उनके ऊपर कई और भी केस है, जिनमें दो हत्याए के मामलों सहित कई संगीन केस है. ऐसे में उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलना बहुत मुश्किल है.