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Tuesday, September 10, 2024

​संदना कोटे की जाँच ढंढे बस्ते में जमा ।




सीतापुर,अनूप पाण्डेय/ रोहित त्रिपाठी:NOIगोंदलामऊ विकाश खंड गोंदलामऊ में दिन पर दिन कोटेदारों के खेल (गबन)खुलकर सामने आ रहे है लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संतोषजनक कारवाही न होने से जनता में काफी रोस व्याप्त है । 

इसी तरह की कुछ दास्ताँ ग्राम पंचायत संदना के कोटेदार वैभव तिवारी की भी है जिसकी शिकायत संदना निवासी मनोज सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने पूर्व जिला अधिकारी सीतापुर अमृत त्रिपाठी से की थी जिसमे मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक लगभग 195 कुंतल के अनाज घोटाले का मामला था डीएम साहब ने तिन सदस्यी टीम भी बनाई कोटेदार की जाँच करने के लिए 4 मई 2017 को टीम मौके पर गयी जिसमे पता चला की काफी व्यक्तियो के दो दो कार्ड बने हुए थे जिसमे जाँच के दौरान पाया गया की कोटेदार ने बहुत ही बड़ा घोटाला किया है ।

इनके थे 2 -2 कार्ड ~~~
                             अंत्योदय    पत्रगृहस्थी 
डोरेलाल पुत्र खेम्मा    85026                     महदेई पत्नी डोरेलाल         215440017502
रामदयाल पत्नी विजयी 05395 
रामश्री पत्नी रामदयाल       215440017128
मोहन पुत्र खग्गा           05392
मोहिनी पत्नी मोहनलाल     215440006440
रामसनेही पुत्र खग्गा      05386
रामप्यारी पुत्र रामसनेही      215440029221
सुमिरता पत्नी मुरारी     89604
सुमिरता पत्नी मुरारी          215440013296
कंठू पुत्र खग्गा             05015
सुनीता देवी पत्नी कंठू        215440007555
स्यामकली पत्नी तोताराम 05015
स्यामकली पत्नी तोताराम   215440027261
सियाराम पुत्र दर्योधन.     05010 
सियाराम पुत्र दर्योधन        215440013316
रामगोपाल पुत्र सूरज     89603
रामदेवी पत्नी रामगोपाल 215440003727।मौके पर ही मौजूद शिल्पी पत्नी पंकज ने बताया की उनका और उनके पति  का अलग अलग 215440033279 व 215430645887 रासनकार्ड बना हुआ है लेकिन कोटेदार वैभव तिवारी के द्वारा एक ही राशन कार्ड पर राशन दिया जा रहा है।
ऊपर दिए गए सभी राशन कार्ड धारको का कहना है की पूर्व कोटेदार वैभव तिवारी के द्वारा सिर्फ उनको अंत्योदय या एक ही कार्ड पर राशन दिया गया है उनको कभी भी पत्रग्रहस्थी या दो रसन कार्डों पर राशन नहीं दिया गया है ।यह  बयान संदना निवाशी कार्ड धारको द्वारा कोटे की जाँच करने आई टीम को दिया गया है ।

वही दूसरी तरफ 12/04/2017 को अतिरिक्त जाँच करने आई टीम द्वारा पूर्व कोटेदार  से संपर्क करने की कोसिस की तो उनका मो•9005851430 बंद पाया गया लेकिन वैभव तिवारी के घर पहुची टीम ने यह भी बताया की पूर्व कोटरदार के ताऊ रामअवतार तिवारी के द्वारा किसी भी प्रकार के बयान देने से मना क्र दिया गया तथा दुकान संबंधी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए ।
वही दुसरी तरफ मिश्रिख पूर्ति निरक्षक व सहायक विकाश अधिकारी गोंदलामऊ का कहना है 28/04/2017 को जाँच के लिए जब उचित दर विक्रेता की दुकान/घर  पर गए तो पूर्व कोटेदार मौके पर उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके कोई संबंधी भाई वरुण तिवारी या ताऊ रामअवतार तिवारी के द्वारा कोई सम्बंधित अभीलेख उपलब्ध उपलब्ध कराये गए जिसके सम्बन्ध में पत्रांक 95 जो की 12/04/2017 के द्वारा आदेश जारी किया गया की कोटे से सम्बंधित वांछित अभिलेख  उपलब्ध कराये जाये लेकिन अभिलेख उपलब्ध नही कराये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक 109 के द्वारा 28/04/2017 को आदेश जरी किया गया की इस आदेश किया गया की उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में लिखित स्पस्टीकरण तीन दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी के सक्षम प्रस्तुत करने को कहा गया था । 
इस सम्बन्ध में SDM मिश्रिख प्रभाकान्त अवस्थी से बात की गयी तो उन्होंने बताया इनके खिलाफ आरोप लगा था । जिसकी लिए जाँच के लिए टीम गयी थी उसे कोई भी संतोष जनक जानकारी नही मिली जिससे उन्हें नोटिश जारी की गयी थी । उसका भी अभी तक कोई भी जवाब नही दिया गया । अगर निर्धारित समय तक इनके द्वारा कोई भी सफाई दी जाती है तो कोटेदार के खिलाफ आवश्यक कार्य वाही की जायेगी ।

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