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Thursday, October 10, 2024

​सीतापुर”एक साल पहले हुए रेप मामले में कोर्ट ने दो को तलब किया  !

सीतापुर-अनूप पाण्डेय,रोहित त्रिपाठी:NOI।
उत्तरप्रदेश जनपद सीतापुर के

संदना थाना क्षेत्र में हुआ में पिछले साल उनत्तीस नवम्बर को जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने को लेकर एक मामला सामने आया था उस समय तत्कालीन थाना अध्यक्ष बेनी माधव त्रिपाठी जी थे ।मामला सन्दना थाने में दर्ज नही हुआ था जिसको लेकर पीड़िता ने कोर्ट का रास्ता अपनाया था ।

बीते साल उनत्तीस नवंबर को संदना थाना क्षेत्र के कोरौना में जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने  का मामला सामने आया है जिसमे पीड़िता उर्मिला ने संदना थाने में तहरीर दी थी लेकिन मामला पंजीकृत नही हुआ जिसके बात पीड़ित उर्मिला ने कोर्ट में तहरीर दी जिसमे बताया गया कि लगभग 29 नवंबर को साम चार बजे के करीब जब वह अपने खेत से वापस आ रही थी रास्ते मे शास्त्री की यू के लिप्ट्स की बाग गांव के किनारे है जिसके करीब पहुचते ही वही पर पहले से ही खड़े उमेश अग्निहोत्री पुत्र स्व रामनरेश व सरवन पुत्र रामभजन निवासी कोरौना हाथ पकड़कर लिप्ट्स की घनी बाग में जबरदस्ती खींच ले गए मैंने चिल्लाने की कोसिस की जिसपर नाजायज असलहा सीने पर रखकर गोली मार देने की धमकी देते हुए बारी बारी से दोनो ने अवैध संबंध बनाए ।आरोपी जब वह वापस जाने लगे तब पीड़ित ने चिल्लाई जिसकी आवाज पर गांव के ही जयपाल व अखिलेश पास में कही पर थे जो कि आ गए उन्होंने आरोपियों के रुकने के लिए कहा लेकिन वह भाग गए ।

मामले में धारा 200 द•प्र•स• के तहत पीड़ित के बयान व दो गवाहो के बयान भी कोर्ट में दर्ज किए गए ।

धारा 202 द•प्र•स •के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संबंधित थाना संदना से आख्या मांगी गई। जिसकी विवेचना उपनिरिक्षक संदना हृदय नाथ चतुर्वेदी ने की ।मौके पर जाकर देखने पर पीड़ित द्वारा घटना के संबंध में बताए गयी जगह व गवाह अखिलेश पुत्र रामपाल व सत्येंद्र पुत्र रामहेतु के बयान सत्य पाए गए जिसकी आख्या में उपनिरिक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या उमेश पु्र स्व •रामनरेश व सरवन पुत्र रामभजन पर धारा 376 डी,504,506 भा•द•स•का अपराध किये जाना पाया जाता है ।
आख्या के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उमेश ,सरवन को अपराध के अंतर्गत 376डी, भा•द•स• के तहत कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है ।

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