इरफान शाहिद
दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 1 अक्टूबर 2020 से आपको गाड़ी की RC और डाइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 अक्टूबर से पुराने नियम बदल जाएंगे।
लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन (route navigation) के लिए ही होगा जो इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो। हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ये बात पहले जैसे ही होगी।
सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव (electronic monitoring) किया जाएगा।
वाहन दस्तावेजों (vehicle documents) की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी।
सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
नए नियम के मुताबिक, गाड़ी से जुड़े किसी भी दस्तावेज की मांग करने या उसकी जांच करने पर पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान और इंस्पेक्शन का समय पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिससे आगे चलकर वाहन चालकों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने कहा कि उसने मोटर वाहन नियम (Motor Vehicle Rules) 1989 में किए गए तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा।
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा।